श्रम संघ के मान्यता प्राप्त करने की विधि बताइये ?
मान्यता प्राप्त करने की विधि
श्रम संघ को मान्यता प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है:
1. श्रम संघ, अपने सदस्य श्रमिकों के मालिकों के पास मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र भेज सकता है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 3 महीने के अन्दर मालिक स्वयं अथवा संघ के माध्यम से श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करेगा।
2. श्रम न्यायालय आवेदन-पत्र पर विचार करते समय अन्य आवश्यक सामग्री भी माँग सकता है।
3. श्रम न्यायालय मालिकों से यह भी पूछ सकता है कि क्या श्रम संघ ने उसकी जानकारी में धारा 28 (D) की निर्देशित शर्तें पूरी कर ली हैं।
4. सन्तुष्ट हो जाने पर श्रम न्यायालय, श्रम संघ को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति सम्बन्धी आवेदन सरकार के पास भेजेगा। सरकार इस स्वीकृति के आधार पर सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके श्रम संघ को मान्यता देगी।
मान्यता प्राप्त श्रम संघ के अधिकार:
- मान्यता प्राप्त श्रम संघ की कार्यकारिणी रोजगार अथवा रोजगार के अतिरिक्त अन्य मामलों, नियोजन की शर्तों, समस्त श्रमिकों अथवा उसके सदस्य श्रमिकों की दशाओं के सम्बन्ध में व्यवहार करने के अधिकारी होंगे।
- सेवायोजक श्रम संघ के पदाधिकारियों से विभिन्न पत्र प्राप्त करेगा तथा उनके लिखित में उत्तर देगा, साथ ही इन मामलों के सम्बन्ध में श्रमिकों के श्रम प्रतिनिधियों से भेंट भी करेगा।
- जिन संस्थानों में श्रम संघ के सदस्य नियुक्त हों, उन्हें श्रम संघ से शर्तों के अनुसार सूचनाएँ आदि प्रसारित करने की अनुमति होगी और उन्हें श्रम संघ के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
- सन्तुष्ट होने पर, श्रम संघ रोजगार और उससे संबंधित विवादों को रोकने के लिए सदस्यों के साथ भवन या अहाते में विचार-विमर्श कर सकता है।
- श्रम संघ को अपने सदस्यों से देय चंदा भी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
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